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इस्लामाबाद: रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों के खुलासे को रोकने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकने का आदेश जारी किया है। स्थापना प्रभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवक (आचरण) नियम, 1964 के तहत.