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नेशनल डेस्क: गुजरात हाई कोर्ट ने दिलीपभाई मंगलाभाई वरली बनाम गुजरात राज्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पति की सजा को रद्द कर दिया है। जस्टिस गीता गोपी ने कहा कि पत्नी को बिना बताए मायके में रातभर रुकने पर थप्पड़ मारने की एक अकेली घटना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A.