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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा 18 मार्च तक स्थगित कर दी और उन्हें जेल से रिहा किये जाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि यादव ने शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स.