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अमेरिका में कोलोराडो की एक अदालत के अटॉनी कार्यालय ने कहा कि एक भारतीय नागरिक को धन शोधन की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है।शुक्रवार को जारी एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, ध्रुव जानी (40) को 11 लाख डॉलर की क्षतिपूíत का आदेश भी दिया गया है।अभियोजन.