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मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने पिता की हत्या के लिए दोषी करार दिये गए 35 वर्षीय व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने का संज्ञान लेते हुए जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने 12 दिसंबर को दिये आदेश में व्यक्ति को दी.