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नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू.