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इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धार के भोजशाला विवाद के मुकदमे के पक्षकारों में से एक व्यक्ति को भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में पखवाड़े भर से जारी सव्रेक्षण में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस अनुमति का कोई आधार नहीं बनता है। उच्च न्यायालय के आदेश.