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नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए फैसले में की गई है। कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए 10.