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कुरुक्षेत्र। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (बलात्कार और पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जिला न्यायवादी ने बताया कि जनवरी 2023 में एक शिकायत पर.