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नई दिल्ली: इंश्योरैंस रैगुलेटर ईआरडीएआई ने बीमा पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सकरुलर जारी किया है। इस सकरुलर में ई-इंश्योरैंस पॉलिसियों, हैल्थ लाइफ इंश्योरैंस पॉलिसियों दोनों के क्लेम सेटलमैंट (दावों के निपटान) की समयसीमा और कई हैल्थ बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों को शामिल किया गया है। बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म.