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नई दिल्ली : पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट” है। यह एक विशेष कानून है, जिसे बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और उन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई.