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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकत्र्ताओं के खिलाफ मुकद्दमा नहीं चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को बुधवार को फटकार लगाई तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्तूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन.