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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन की उस याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मैडीकल ट्रस्ट की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी को चुनौती दी थी। लीलावती कीíतलाल मेहता मैडीकल ट्रस्ट.