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नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताया और इस पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट में दायर.