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नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय निवासियों के लिए रियायती लोकल पास से जुड़े नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत निर्धारित.