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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मुसलमानों में प्रचलित तलाक के कुछ ऐसे तरीकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जो कथित तौर पर पत्नियों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। दो याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर, बुधवार.