-
नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारत सरकार के आईटी नियमों को चुनौती देने वाली X की याचिका को खारिज कर दिया है। X ने कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें आईटी एक्ट के ज़रिए कंटेंट (पोस्ट्स वगैरह) को ब्लॉक करने.