आगरा के राधास्वामी भवन पर 10 अक्टूबर तक यथास्थिति कायम रखने का निर्देश

प्रयागराजः आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की और तब तक के लिए उस स्थान पर यथास्थिति कायम रखने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका पर पारित.

प्रयागराजः आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की और तब तक के लिए उस स्थान पर यथास्थिति कायम रखने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका पर पारित किया जिसने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को चुनौती दी है। आज जब इस मामले को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया, तो अदालत ने 10 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टाल दी और यथास्थिति कायम रखने का आदेश 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया।

इससे पूर्व, राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि उस भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर इस पर बहस की जानी है। तथ्यों के अनुसार, 24 सितंबर, 2023 को जब राजस्व की टीम निर्माण ढहाने के लिए उस स्थान पर पहुंची तो राधास्वामी सत्संग सभा के लोगों और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए।

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