चंडीगढ़ : 8 मई को यूटी चंडीगढ़ में वीवीआईपी लोगों की आवाजाही होनी है। राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा आधुनिक विस्फोटक उपकरणों से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के हालिया चलन के कारण उभरते खतरों के मद्देनजर और वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट आईएएस विनय प्रताप सिंह ने आदेश देते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को 7 मई से 8 मई तक “नो फ्लाइंग जोन” घोषित किया है। हालांकि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक, वायु सेना और एसपीजी कर्मियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 7 मई को शून्यकाल से 9 मई को शून्यकाल तक प्रभावी रहेगा।