इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जेल में ही चलाते रहने का फैसला किया। अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें सामान्य अदालत में होने वाली सुनवाई के लिए पेश नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (71) 26 सितंबर से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं जहां पिछले सप्ताह तक उनके खिलाफ जेल में ही सुनवाई चल रही थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कार्यवाही को अनुचित करार देते हुए इसके खिलाफ व्यवस्था दी थी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मंगलवार को इस्लामाबाद स्थित फेडरल ज्यूडीशियल कॉम्प्लैक्स में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने खान को सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं किया। पिछले सप्ताह न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को मामले में सुनवाई के लिए फेडरल ज्यूडीशियल कॉम्प्लैक्स में पेश किया जाए।
कुरैशी को भी उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह भी अदियाला जेल में बंद हैं। खान और कुरैशी ने खुद को बेगुनाह बताया है। अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘यह सूचना दी गई है कि पीटीआई अध्यक्ष को एक गंभीर स्तर का सुरक्षा जोखिम है।’’ मामले में सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अगली सुनवाई में दोनों के खिलाफ मुकदमा जेल में खुली अदालत में चलाने की मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।