हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने नशा तस्करी के एक पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पंजाब के संगरूर जिले के भाठवां गांव निवासी जस्सी खान और गगन खान को अदालत ने गुरुवार को दस-दस साल की कैद तथा 1.40 लाख रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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मामला 21 अगस्त 2020 की कार्रवाई से संबंधित है। सदर थाना पुलिस को उस दिन सूचना मिली थी कि दो युवक भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर हिसार की ओर बढ़ रहे हैं। तलवंडी राणा टी-प्वाइंट पर की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी विस्तृत तलाशी ली।
जांच में ड्राइवर सीट के नीचे से 2 किलो 700 ग्राम अफीम और पीछे रखे प्लास्टिक कट्टे से 20 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। मौके पर ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बरामदगी, साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने बुधवार को उन्हें दोषी घोषित किया था।
गुरुवार को सजा पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोनों को कठोर कारावास सुनाया। पुलिस के अनुसार यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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