Bharat Ratna: भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बता दें कि यह सम्मानित पुरस्कार उन्हें दिया जाता है, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया होता है। इसके साथ ही सम्मान प्राप्त करने वाली शख्सियत को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। दरसअल भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहां की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि भारत रत्न पाने वाले को क्या सुविधाएं दी जाती हैं और उनके परिवार को क्या सुविधाएं मिलती हैं…
1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत
भारत रत्न देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। आपको बता दें कि भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दरसअल साल 1954 में पहली बार तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये तीन शख्तियत थीं- आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन
भारत रत्न में क्या-क्या होता है
भारत रत्न पुरस्कार एक पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। इस प्रशंसा पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही पीतल धातु से बना पीपल के पत्ते के आकार का लगभग 5.8 सेमी लंबा, 4.7 सेमी चौड़ा और 3.1 मिमी मोटा एक पदक दिया जाता है। इस पर चमकते सूरज की कलाकृति है और नीचे हिंदी में ‘भारत रत्न’ लिखा है।
जानिए भारत रत्न मिलने पर क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं…
– बता दे कि भारत रत्न में कोई रकम नहीं दी जाती, बल्कि कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं।
– भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहां की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है।
– इस पुरस्कार से जुड़ी पहली बात यह है कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी दर्जा मिलता है।
– सरकार भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को वारंट ऑफ प्रेसीडेंसी में स्थान देती है। प्रेसीडेंसी के वारंट का उपयोग सरकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है।
– बता दें कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में भी भाग ले सकते हैं। इतना ही नहीं उन्हें हवाई जहाज, रेलगाड़ी और बसों में मुफ्त यात्रा छूट मिलती है।
– राज्य सरकारें अपने राज्यों में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को सुविधाएं प्रदान करती हैं।
– संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, पुरस्कार विजेता अपने नाम के आगे ‘भारत रत्न’ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हालाँकि, वे अपने बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि में राष्ट्रपति या भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त भारत रत्न का उल्लेख कर सकते हैं।
– भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को आयकर से भी छूट दी गई है। इसके अलावा, वे संसद की बैठकों और सत्रों में भी भाग ले सकते हैं।