नेशनल डेस्क : दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई है, जो पहले राष्ट्रपति से अभियोजन मंजूरी मांग चुका था। दरअसल, गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त की थी। ईडी से मिली जानकारी के आधार पर, सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे, जिसके बाद अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी गई। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2015-2016 के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से लगभग 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 18 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने यह फैसला ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से कैद’ में रहने की वजह से लिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भागीदारी
हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सत्येंद्र जैन ने भाग लिया था। पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार गए थे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है, और अब यह मामला आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है।