अवैध माइनिंग मामला: High Court में हुई सुनवाई, बहस के बाद सरकार ने अर्जी ली वापिस

चंडीगढ़: अवैध माइनिंग मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बहस के बाद हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने अपनी अर्जी खुद ही वापिस ले ली। बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई थी जिसमें दरखास्त की गई थी कि सरकार को एनवायरमेंट क्लीयरेंस.

चंडीगढ़: अवैध माइनिंग मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बहस के बाद हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने अपनी अर्जी खुद ही वापिस ले ली। बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई थी जिसमें दरखास्त की गई थी कि सरकार को एनवायरमेंट क्लीयरेंस के बगैर ही फिलहाल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं।

सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि सारे डाक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं लेकिन माइनिंग ना होने की वजह से रेता बजरी का रेट बहुत बढ़ गया है जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है।

बता दें कि फिलहाल बॉर्डर एरिया में हाई कोर्ट की तरफ से माइनिंग को बंद किए जाने के निर्देश हैं। डिसिल्टिंग के नाम पर हो रही माइनिंग के ऊपर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। एक्सकवेशन के नाम पर हो रही माइनिंग पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और साथ ही जहां पर माइनिंग साइट पर सरकार के पास एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं है सब साइट्स पर भी हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है।

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