नई दिल्ली। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। जहां, हरियाणा-पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर और पंजाब के अन्य हाईवे खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है, पहले से मामला लंबित है।
हम आपकी याचिका उन मामलों के साथ संबद्ध नहीं करेंगे। इससे खराब संदेश जाता है. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इस अर्जी में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी।