CEIB ने संभावित कर्जदारों, एनपीए पूर्व-सत्यापन के लिए पेश किया एक पोर्टल

केंद्रीय आíथक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) ने शुक्रवार को बैंकों के लिए पोर्टल पेश किया, जो संभावित कर्जदारों और एनपीए के पूर्व-सत्यापन में मदद करेगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय आíथक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) ने शुक्रवार को बैंकों के लिए पोर्टल पेश किया, जो संभावित कर्जदारों और एनपीए के पूर्व-सत्यापन में मदद करेगा।
इस पोर्टल से कर्ज देने के लिए खुफिया मंजूरी प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। सीईआईबी के महानिदेशक अमित मोहन गोविल और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक बैठक के दौरान पोर्टल की पेशकश की।

भारतीय बैंक संघ ने एक बयान में कहा कि इस पोर्टल का मकसद बैंकों को कर्ज देते समय सही फैसला करने के लिए तेजी से जानकारी मुहैया कराना है। वित्त मंत्रलय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 13 मई, 2015 और छह नवंबर, 2019 को जारी बड़ी धनराशि वाली बैंक धोखाधड़ी का समय से पता लगाने, सूचना देने, जांच आदि के लिए रूपरेखा के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) चाहते हैं कि नए कजर्दार को 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज मंजूर करने से पहले उन्हें इस संबंध में सीईआईबी की रिपोर्ट मिल जाए।

इसके अलावा मौजूदा कजर्दार का खाता एनपीए में बदले की सूरत में भी रिपोर्ट देने की बात कही गई। बयान में कहा गया है कि इस अनुरोध के बाद सीईआईबी ने रिपोर्ट मांगने के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया और सभी पीएसबी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी। बयान के मुताबिक बैंकों ने अपनी ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और नोडल अधिकारियों की सूची आईबीए द्वारा सीईआईबी के साथ साझा की गई है। इसके अलावा ऋणदाताओं के साथ संवाद करने के लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाई गई है।

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