जीवीके हवाई अड्डा, एमआईएएल के खिलाफ भरष्टाचार का मामला निचली अदालत में भेजा गया

मुंबई: जीवीके समूह की कंपनियों, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) और अन्य के खिलाफ मुंबई में हवाई अड्डा परिचालन में 705 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला यहां की एक विशेष अदालत ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को स्थानांतरित कर दिया।  इस मामले की जांच रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा.

मुंबई: जीवीके समूह की कंपनियों, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) और अन्य के खिलाफ मुंबई में हवाई अड्डा परिचालन में 705 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला यहां की एक विशेष अदालत ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को स्थानांतरित कर दिया।  इस मामले की जांच रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि भरष्टाचार के कथित मामले की जांच में सरकारी अधिकारियों की भूमिका नहीं मिली है।

जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश ए एस सैय्यद के समक्ष आवेदन देकर कहा था कि जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, एमआईएएल और अज्ञात सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और भर ष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने कहा कि उसकी जांच में किसी सरकारी अधिकारी की भूमिका नहीं मिली है, इसलिए प्राथमिकी तथा मामले से संबंधित अन्य दस्तावेज मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में स्थानांतरित किए जाएं।

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