बैंक कार्ड जारी करते समय ग्राहक को नैटवर्क चुनने का विकल्प दें : RBI

रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र ग्राहकों को क्रैडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नैटवर्क में से एक को चुनने का विकल्प मुहैया कराएं।

मुंबई: रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र ग्राहकों को क्रैडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नैटवर्क में से एक को चुनने का विकल्प मुहैया कराएं। केंद्रीय बैंक ने क्रैडिट कार्ड जारीकत्र्ताओं से यह भी कहा है कि वे कार्ड नैटवर्क के साथ कोई भी ऐसा समझौता या व्यवस्था न करें जो ग्राहकों को दूसरे नैटवर्क की सेवाएं लेने से रोकता हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक परिपत्र में कहा, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नैटवर्क और कार्ड जारीकत्र्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प उपलब्ध कराने के लिहाज से अनुकूल नहीं हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ऐसी स्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नैटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नैटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। आरबीआई ने कहा कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प कार्ड का अगला नवीनीकरण कराते समय दिया जा सकता है।

कार्ड नैटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रैस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनैशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नैशनल पेमैंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया- रुपे और वीजा वल्र्डवाइड पीटीई लिमिटेड सूचीबद्ध हैं। परिपत्र के मुताबिक, कार्ड जारीकत्र्ताओं और नैटवर्क को संशोधन या नवीनीकरण के समय और नए समझौते निष्पादित करते समय मौजूदा समझौतों में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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