नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों को टीडीएस/टीसीएस, अघोषित विदेशी आय या ईडी एवं जीएसटी आसूचना जैसी एजैंसियों से मिली सूचना से संबंधित मामलों में मौद्रिक सीमा के परे अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। 2019 में तय सीमा के तहत फिलहाल कर अधिकारी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, अगर विवादित कर मांग क्रमश: 50 लाख रुपए, एक करोड़ रुपए और दो करोड़ रुपए से अधिक है।
आयकर विभाग की नियामकीय इकाई सीबीडीटी ने 15 मार्च के एक परिपत्र में कहा है कि अपील की यह मौद्रिक सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां संबंधित मामले में विभाग ने अभियोग दायर किया है और मुकद्दमा लंबित है और सजा का आदेश पारित कर दिया गया है। ऐसे मामले जहां कर-आकलन किसी अन्य कानून के तहत कथित अपराध के संबंध में कानून प्रवर्तन एजैंसियों से मिली सूचनाओं पर आधारित है, वहां कर मांग के बावजूद अपील दायर की जाएगी