जाली नोट मामले के दोषी को 10 वर्षों की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना

पटना: विदेश से जाली नोटों की तस्करी के एक मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने एक दोषी को 10 वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद मोतिहारी.

पटना: विदेश से जाली नोटों की तस्करी के एक मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने एक दोषी को 10 वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद मोतिहारी के मुन्ना सिंह को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2015 का है। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र की है। राजस्व आसूचना निदेशालय मुजफ्फरपुर शाखा के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को 594000 रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में आरसी 15/2015 के रुप में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान मुन्ना सिंह की सह•ाागिता इस मामले में पाए जाने के बाद एनआईए ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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