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इराक की अदालत ने 2014 में हुए हवाईअड्डा नरसंहार मामले में 14 और दोषियों को सुनाई मौत की सजा

काहिराः इराक की एक अदालत ने उत्तरी सलादीन प्रांत में तिकरित शहर के पास स्थित माजिद अल तमीमी हवाईअड्डे पर 2014 में हुए नरसंहार के 14 और दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने यह जानकारी दी हैं। परिषद ने बयान में कहा है कि केन्द्रीय आपराधिक अदालत ने 2014 में.

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काहिराः इराक की एक अदालत ने उत्तरी सलादीन प्रांत में तिकरित शहर के पास स्थित माजिद अल तमीमी हवाईअड्डे पर 2014 में हुए नरसंहार के 14 और दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने यह जानकारी दी हैं। परिषद ने बयान में कहा है कि केन्द्रीय आपराधिक अदालत ने 2014 में हुए इस स्पीचर नरसंहार में 14 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई।

विभिन्न अनुमानों के अनुसार स्पीचर हवाईअड्डे पर नरसंहार जून 2014 में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह (आईएस) के आतंकवादियों द्वारा कब्जा करने के बाद हुआ था। आतंकवादियों ने लगभग 1,700 इराकी सैनिकों को मार डाला और उनके शव बाद में पास में सामूहिक कब्रों में पाए गए। इराक के न्याय मंत्री हैदर अली जमीली ने अगस्त 2016 में नरसंहार मामले में 36 दोषियों को फांसी देने की घोषणा की। इराक की एक अदालत ने बाद में मामले में अन्य 27 दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

 

 

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