हरियाणा डेस्क. हांसी की अदालत से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने उन्हें दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी है।
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देवेंद्र बूड़िया के वकील और हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापड़िया तथा पी.सी. मित्तल ने बताया कि अदालत ने बूड़िया को राहत देते हुए कहा है कि अब उन्हें 24 अक्टूबर को सिर्फ सामान्य हाजिरी के लिए पेश होना होगा। वे करीब तीन महीने से हिसार जेल में बंद थे। अदालत से आदेश जारी होने के बाद शनिवार को उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तीनों जगह से खारिज हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है।
क्या है मामला
यह मामला आदमपुर थाना क्षेत्र की एक युवती की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र बूड़िया ने पहले चंडीगढ़ और बाद में जयपुर में उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना था कि देवेंद्र बूड़िया ने खुद को सलमान खान का करीबी बताया और उसे विदेश भेजने में मदद करने का वादा किया। 2023 में युवती के पिता ने उसकी मुलाकात देवेंद्र बूड़िया से करवाई थी क्योंकि वह विदेश जाना चाहती थी।
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पीड़िता के अनुसार, बूड़िया ने उसे कहा कि वह चंडीगढ़ आकर IELTS की ट्रेनिंग ले और वहीं पर एक होटल में उसने दुष्कर्म किया। आरोप है कि बूड़िया ने उसका वीडियो भी बना लिया और झूठे केस में फँसाने की धमकी दी। इसके बाद उसने जयपुर में भी दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती ने बताया कि बूड़िया लगातार फोन कर उसे परेशान करता रहा, जिसके बाद जनवरी 2024 में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वहीं जमानत मिलने के बाद देवेंद्र बूड़िया अब कोर्ट में अगली पेशी पर हाजिर होंगे।