Last Updated: September 23, 2026

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बिना इजाजत के निजी संपत्ति पर लगी सील तोड़ने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर

December 2, 2025

बिना इजाजत के निजी संपत्ति पर लगी सील तोड़ने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि विष्णु कॉलोनी के सोम प्रकाश के मामले में निजी संपति के कब्जे को लेकर एसडीएम के माध्यम से लगाई गई सील को तोड़ने के मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके साथ ही बिना सरकारी आदेशों के मकान में कब्जा करने से संबंधित दस्तावेज भी प्रशासनिक अधिकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही इस मामले की आगामी जांच के आदेश भी दिए है। इस जांच में समिति के दो गैर सरकारी सदस्य हरीश अरोड़ा व मनिंद्र छिंदा को भी शामिल किया गया है।

राज्य मंत्री राजेश नागर मंगलवार को देर सायं नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्यमंत्री राजेश नागर ने एजेंडे की 17 समस्याओं को सुना और 7 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और 10 मामलों में आगामी कार्रवाई करने के आदेश दिए और अधिकतर मामलों में निर्धारित समयावधि में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश पारित किए है। राज्यमंत्री ने गांव लाडवा महावीर कॉलोनी निवासी सोनू नारंग की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि राशन डिपु की सप्लाई के मामले में डीएफएससी द्वारा निरीक्षक नवीन व अशोक हुड्डा को जारी किए गए स्पष्टीकरण पर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा जाए, अगर जवाब संतोषजनक ना मिले तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

इस मामले में एसडीएम पंकज सेतिया द्वारा की कई जांच में कई अनियमितताएं सामने आई है और डीएफएससी द्वारा हाउस के समक्ष अनियमितताओं को स्वीकारा गया है। राज्य मंत्री ने शिकायत कर्ता सोनू नारंग की अगली शिकायत पर भी कार्रवाई करते हुए एक महिला के विवाह होने के बाद भी गांव में रहने और डिपु चलाने के मामले में जांच के आदेश दिए है। इसके साथ ही अंशुल गर्ग राशन डिपु धारक के पिता के आधार कार्ड पर पिछले 8 सालों से राशन डिपो चलने और अंशुल गर्ग की वर्ष 2024 में मृत्यु की जानकारी ना होने और मृत्यु के बाद भी राशन डिपु चलने के मामले की भी जांच के आदेश दिए गए है। राज्यमंत्री ने गांव ठसका अली निवासी सपना देवी की शिकायत पर बरसात के कारण मकान के नुकसान की भरपाई के लिए डीआरओ को मूल्यांकन करने के निर्देश दिए है, अगर शर्तों पर खरा उतरेगी तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी।

इसके अलावा पानी निकासी का समाधान करने के भी निर्देश दिए है। राज्यमंत्री ने सेक्टर-2 आरडब्ल्यूए की शिकायत पर बिजली विभाग को मौके का मुआयना कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा परशुराम कॉलोनी निवासी मंजूलता के मामले में 133 गज के प्लाट की निशानदेही की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर सौंपने के निर्देश दिए है। उपायुक्त विश्रम कुमार मीणा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए एजेंडे की शिकायतों पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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