हरियाणा: चिराग योजना के तहत बच्चा सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों होना अनिवार्य है जो पास के ही प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के दाखिले के लिए भिवानी जिले में 19 निजी स्कूलों का चयन किया है। 12 मई तक योजना के तहत दाखिले की आवेदन प्रक्रिया चलेगी।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश महता चिराग याेजना के तहत जिले के 19 निजी स्कूलों मे। योजना के तहत 1.80 लाख रुपये परिवार की वार्षिक आए वाले किसी भी श्रेणी के विद्यार्थी 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को संबंधित स्कूल में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अगर निर्धारित सीटों से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तो 13 मई को एडमिशन का ड्राॅ निकाला जाएगा व निर्धारित सीटों से कम आवेदन आते हैं तो आवेदनकर्ता विद्यार्थियों के एसएलसी सहित अन्य मूल दस्तावेज जमा करके एमआईएस पोर्टल पर दाखिला अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी निजी स्कूलों को दाखिले की सूची शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी। अगर स्कूलों में सीटें खाली रह जाती हैं तो दाखिले का पोर्टल फिर से खोला जाएगा।
हरियाणा राज्य सरकार ने नियम-134ए को खत्म कर उसकी जगह पर चिराग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर यानी एक लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें दूसरी से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दिलाई जाएगी। इस योजना के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी।