ज्ञानवापी परिसर के बंद सभी तहखानों के एएसआई सव्रेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 15 को

स्थानीय जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों

वाराणसी: स्थानीय जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सव्रेक्षण (एएसआई) से सव्रे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का एएसआई से सव्रे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।

उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी—श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का एएसआई से सव्रेक्षण करने का आदेश देने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया है कि तहखानों के अंदर गुप्त तहखाने हैं और उनका भी सव्रेक्षण करना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने आ सके।

याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है। इस पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऐसे में शेष तहखानों के सव्रेक्षण का आदेश देने का कोई आधार नहीं है।

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