मंडी जिले में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश

आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी

मंडी (गजेंद्र) : जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है।

इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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