केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दिकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूíत सी. एस. डायस ने कहा, ‘आवेदन खारिज किया जाता है।’ अभिनेता की याचिका खारिज किए जाने का.

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दिकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूíत सी. एस. डायस ने कहा, ‘आवेदन खारिज किया जाता है।’ अभिनेता की याचिका खारिज किए जाने का कारण बताने वाले आदेश की विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता अभिनेत्री उनके खिलाफ ‘‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान’’ चला रही है। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच वर्ष एक थियेटर में उसका (अभिनेत्री का) यौन उत्पीड़न किया और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ दिए।

- विज्ञापन -

Latest News