नीट-यूजी परीक्षा के केंद्रवार नतीजे कल तक जारी करे एनटीए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी (एनटीए) को निर्देश दिया कि वह स्नातक स्तर के मैडीकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5 मई को अपनी ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 के सभी परीक्षा केंद्रों के अलग-अलग परिणाम बिना संबंधित विद्यार्थियों की पहचान उजागर.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी (एनटीए) को निर्देश दिया कि वह स्नातक स्तर के मैडीकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5 मई को अपनी ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 के सभी परीक्षा केंद्रों के अलग-अलग परिणाम बिना संबंधित विद्यार्थियों की पहचान उजागर किए शनिवार 12 बजे तक घोषित कर दे। शीर्ष कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने बड़े पैमाने पर कथित कदाचार और अन्य अनियमितताओं के कारण नीट-यूजी 2024 रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग समेत अन्य याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की घंटों दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकत्र्ताओं, एनटीए और केंद्र सरकार की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनीं। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को जारी रखेगी। उस दिन सीबीआई और पटना पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज आपराधिक मुकद्दमों से संबंधित जांच की प्रगति पर गौर करेगी और इस मामले को भोजनावकाश से पहले निपटने की कोशिश करेगी।

पीठ ने याचिकाकत्र्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा की परीक्षा की काऊंसलिंग पर रोक लगाने की गुहार ठुकरा दी। पीठ ने कहा, ‘नहीं, अभी नहीं। हम सोमवार 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि काऊंसलिंग 24 जुलाई या तीसरे सप्ताह में है और यह एक महीने या उससे अधिक समय तक चल सकती है।’ जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने नीट यूजी आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से शुरू में कहा कि वह शुक्रवार शाम 5 बजे तक परीक्षा परिणाम अपनी वैबसाइट पर अपलोड कर दे। इसके बाद एनटीए के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। कोर्ट ने उनकी यह अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम शनिवार दिन के 12 बजे तक अपलोड कर दिए जाएं। शीर्ष कोर्ट ने 11 जुलाई को इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई के लिए टाल दी थी।

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