G-20 सम्‍मेलन के मद्देनजर दिल्‍ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर अस्‍थाई प्रतिबंध

नई दिल्ली : जी-20 सम्‍मेलन के दौरान सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर दिल्‍ली क्षेत्र अर्थात नई दिल्‍ली, दिल्‍ली जं0, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्‍ली सराय रोहिल्‍ला में सभी प्रकार की पार्सल आवाजाही पर 8 से 10 सितम्‍बर तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान, पार्सल गोदाम और प्‍लेटफॉर्म पार्सल पैकेजों से पूरी तरह मुक्‍त.

नई दिल्ली : जी-20 सम्‍मेलन के दौरान सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर दिल्‍ली क्षेत्र अर्थात नई दिल्‍ली, दिल्‍ली जं0, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्‍ली सराय रोहिल्‍ला में सभी प्रकार की पार्सल आवाजाही पर 8 से 10 सितम्‍बर तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान, पार्सल गोदाम और प्‍लेटफॉर्म पार्सल पैकेजों से पूरी तरह मुक्‍त रहेंगे। उक्‍त सभी स्‍टेशनों पर लीज्‍ड एसएलआर, एजीसी, वीपीएस और पीसीईटी सहित सभी इनवार्ड और आउटवार्ड दोनों तरह का पार्सल यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
तथापि निजी सामान को यात्री कोच में ले जाने की अनुमति होगी, जबकि पंजीकृत समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को सभी वाणिज्‍यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ले जाने की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध दिल्‍ली क्षेत्र अर्थात् नई दिल्‍ली, दिल्‍ली जं0, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्‍ली सराय रोहिल्‍ला से/पर प्रस्‍थान करने वाली/यात्रा समाप्‍त करने वाली रेलगाड़ियों के लीज्‍ड एसएलआर, एजीसी, वीपीएस और पीसीईटी पर लागू होगा और उन रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा जो अन्‍य मण्‍डलों/जोनों से यात्रा प्रारंभ कर रही हैं और दिल्‍ली क्षेत्र में सामान की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए ठहरती हैं ।
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