रोहतक (कुलवीर दीवान): अदालत ने आज 1997 के दो बम धमाकों शामिल आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। यह फैसला एडीशनल सेशन जज की अदालत ने सुनाया। हालांकि आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को जज के सामने पेश नहीं किया गया। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया गया।
आपको बता दें कि आतंकी टुंडा अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। पुख्ता सबूत न होने के चलते अदालत ने उसे बरी किया है। 1996 सोनीपत बम धमाके में टुंडा को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जबकि 1997 पानीपत बम धमाके में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया।