आरोपी के साथ घूम रहे हैं केजरीवाल, यह दर्शाता है कि उनकी वफादारी किसके प्रति है: भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमला मामले की जांच में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच करने की जरूरत है कि घटना के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के.

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमला मामले की जांच में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच करने की जरूरत है कि घटना के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कौन-कौन मौजूद था और उनकी क्या भूमिका थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘केजरीवाल के आवास पर उनके परिवार और कार्यालय के कौन-कौन लोग मौजूद थे, उनकी क्या भूमिका थी और जब मालीवाल की पिटाई की जा रही थी तब उन्होंने क्या देखा, ये जांच का हिस्सा हैं। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं। मैं केवल यह अनुरोध करूंगी कि कोई भी जांच में बाधा न डाले।’’

ईरानी इस मुद्दे पर केजरीवाल के माता-पिता से पूछताछ करने के दिल्ली पुलिस के कदम को लेकर भाजपा पर आम आदमी पार्टी (AAP) के हमले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि केजरीवाल को आरोपी और उसके सहयोगी बिभव कुमार के साथ यात्र करते देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि मामले में उनकी वफादारी किसके प्रति है। उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या उनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है?’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने पूछा कि केजरीवाल देश में महिला सुरक्षा पर कैसे बोल सकते हैं जब उनकी पार्टी की महिला सदस्य उनके ही आवास पर सुरक्षित नहीं है।

केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं और न्याय किया जाना चाहिए। आप की राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं तो केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने उन पर ‘हमला’ किया। पुलिस मामला दर्ज कर इस सिलसिले में कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। ईरानी ने संवाददाता सम्मेलन में लोगों से आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को पढऩे का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने तीन मुख्य टिप्पणियां कीं जो सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बल देती हैं। अदालत ने कहा है कि आप नेता के खिलाफ प्रथम दृष्टय़ा मामला बनता है और उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए सरकार में अपने पद का दुरूपयोग किया।

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