आय से अधिक संपत्ति मामला: पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों पर आरोप तय, 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों उर्फ किकी ढिल्लों के खिलाफ फरीदकोट कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उनके दो सहयोगियों गुरसेवक सिंह और राजविंदर सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश राजीव कालरा ने आय से अधिक संपत्ति.

आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों उर्फ किकी ढिल्लों के खिलाफ फरीदकोट कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उनके दो सहयोगियों गुरसेवक सिंह और राजविंदर सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश राजीव कालरा ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता और फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और सतर्कता ब्यूरो को गवाह पेश करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक सह आरोपी गुरसेवक सिंह और राजविंदर सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किये हैं. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। वीबी ने 16 मई को ढिल्लन को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के बाद, वीबी ने ढिल्लों और उनके दो सहयोगियों, गुरसेवक और राजविंदर पर भ्रष्टाचार और साजिश का मामला दर्ज किया था।

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