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जुए और सट्टेबाजों को अब नहीं मिलेगी मौके पर जमानत, नए कानून के तहत जाना होगा जेल

अमृतसर: महानगर में दड्डा सट्टा और जुए के अड्डे सरेआम चल रहे हैं। सट्टे बाज और जुए के अड्डे चलाने वाले बेरपरवाह होकर अपना धंधा चल रहे हैं उन्हें मालूम है कि अगर पुलिस पकड़ भी ले तो गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मौके पर ही जमानत पर रिहा किया जाता है। मगर.

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अमृतसर: महानगर में दड्डा सट्टा और जुए के अड्डे सरेआम चल रहे हैं। सट्टे बाज और जुए के अड्डे चलाने वाले बेरपरवाह होकर अपना धंधा चल रहे हैं उन्हें मालूम है कि अगर पुलिस पकड़ भी ले तो गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मौके पर ही जमानत पर रिहा किया जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई से लागू किए गए नए कानून के तहत अब जुआ खेलते हुए पकड़े जाने वाले जुआरीए और सट्टा लगाने वाले स्टोरीए अब जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच नहीं पाएंगे। सिटी पुलिस में नए कानून के तहत कार्रवाई की शुरु आत कर दी है। थाना गेट हकीमां की पुलिस द्वारा पुलिस चौकी के नजदीक जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया था। गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद सभी को जमानत पर रिहा करने की तैयारी की गई। इसी दौरान उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत नहीं धारा 112 लगा दी गई है। इसके चलते अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना गेट हकीमा की पुलिस चौकी अंगद के नजदीक 16 जुलाई को कुछ लोग जुआ खेल रहे थे पुलिस को जब पता चला तो तुरंत छापामारी की गई इस दौरान नवजोत सिंह मेहता, देविंदर पाल सिंह राहुल और शिवम निवासी फतेह सिंह कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मौके पर ताश और 10000 से भी ज्यादा रकम बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया पहले की तरह गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मामले के जांच अधिकारी द्वारा पकड़े के लोगों को अपने जमानती बुलाने के लिए कहा गया था, ताकि उनको मौके पर ही जमानत पर रिहा कर दिया जाए। गैंबलिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस में मौके पर ही जमानत पर रिहा करने किया जाता है। पुलिस गैंबलिंग एक्ट के तहत पकड़े गए लोगों को ज्यादा देर तक थाने नहीं रख सकती। इस मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने इस मामले का कड़ा नोटिस लिया। नए कानून के तहत अब गैंबलिंग एक्ट की बजाय धारा 112 लगाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि इस धारा के तहत मौके पर जमानत नहीं मिलती है। इस धारा के तहत पकड़े गए लोगों को अदालत में 7 साल तक की सजा हो सकती है। जुआ खेल रहे सभी चार लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए गैंबलिंग एक्ट में धारा 112 लगा दी गई है। यह अमृतसर सिटी का पहला मामला है। सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब उन्हें अदालत से अपनी जमानत करवानी होगी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब गैंबलिंग एक्ट के सभी मामलों में धारा 112 लगाई जाएगी।

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