चंडीगढ़ में बढ़ रहे बहरी वाहनों पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्णी, कहा- समाधान है जरूरी

चंडीगढ़ में बढ़ रहे बहरी वाहनों पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्णी की है। चंडीगढ़ में रोज 1.5 लाख बाहरी वाहन आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा सड़कों पर बढ़ रहे दबाव का समाधान जरूरी है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अमित झांजी ने बताया कि 2015 में मास्टर प्लान जारी करते.

चंडीगढ़ में बढ़ रहे बहरी वाहनों पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्णी की है। चंडीगढ़ में रोज 1.5 लाख बाहरी वाहन आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा सड़कों पर बढ़ रहे दबाव का समाधान जरूरी है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अमित झांजी ने बताया कि 2015 में मास्टर प्लान जारी करते हुए इस विषय पर गौर किया जाना चाहिए था शहर की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है इसके साथ ही निजी वाहनों के इस्तेमाल में भी वृद्धि हुई है लेकिन सड़कें वही हैं।

चंडीगढ़ समेत ट्राइसिटी में रोड कनेक्टिविटी को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में शहर में आने वाले 1.5 लाख बाहरी वाहनों की संख्या पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए तुरंत समाधान की जरूरत बताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार का सहयोग जरूरी है और ऐसे में कोर्ट ने दोनों मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को पक्ष बना लिया। शहर में पंचकूला और मोहाली के अतिरिक्त जीरकपुर, कालका, पिंजौर, खरड़, कुराली और बद्दी आदि से आने वाले वाहनों का बोझ भी पड़ता है। इन सब को देखते हुए ट्राइसिटी का मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अब सभी पक्षों को अगली सुनवाई पर शहर के बाहर से बायपास निर्माण, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच सुनवाई कर रही है उस मामले में वैकल्पिक मार्ग भी एक विषय है। हाईकोर्ट ने अब यह केस मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है ताकि वे इन मामलों की एक साथ सुनवाई पर निर्णय लेकर बेंच निर्धारित कर सकें।

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