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निर्वाचन आयोग ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव से पहले गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया

चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने जालंधर पश्चिम (सुरक्षित) विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना को दी गई पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस की ओर से भाना को.

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चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने जालंधर पश्चिम (सुरक्षित) विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना को दी गई पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस की ओर से भाना को दी गई पैरोल पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जालंधर के उपायुक्त को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरे होने तक तक दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द की जाए।’’ भाजपा और कांग्रेस ने भाना की रिहाई पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया था कि यह कदम मतदाताओं में डर का माहौल बनाने के लिए उठाया गया है।

दोनों दलों ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहा था और यह भी आरोप लगाया गया कि संभवत: मतदान के दिन बूथ पर कब्जा करने के लिए उसे पैरोल दी गई है। उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी।

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