यूटी चंडीगढ़ में 24×7 दुकानें खोलने के लिए श्रम विभाग की अधिसूचना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य

चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ प्रशासन के श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग से विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना पूरे वर्ष 24×7 संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस अधिसूचना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

श्रम विभाग के सचिव सह आयुक्त विनय प्रताप सिंह, आईएएस ने स्पष्ट किया कि विस्तारित परिचालन समय स्वैच्छिक है और दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल श्रम विभाग में पंजीकृत दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। श्रम विभाग की कई टीमों ने विस्तारित परिचालन घंटों के लिए एसओपी को समझाने के लिए विभिन्न बाजारों में जागरूकता अभियान शुरू किया है।

विनय प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि 10 पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल labor.chd.gov.in पर स्वयं-वचन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पुष्टि की गई है कि उन्होंने विस्तारित समय के दौरान खोलने के लिए अधिसूचना के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। ये दुकानें मुख्य रूप से किराना और खाद्य व्यवसाय से संबंधित हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित समय चुनने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की सूची क्षेत्र के एसएचओ के साथ साझा की गई है।विस्तारित घंटों के दौरान सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सूची नगर निगम के साथ भी साझा की गई है। इच्छुक दुकानदारों और व्यापारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और सुविधा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग ने छह श्रम निरीक्षकों और सहायक कर्मचारियों की टीमें बनाई हैं।

व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए आने वाले हफ्तों में जागरूकता बैठकें निर्धारित की गई हैं। यह कहा गया कि यदि नियमों और शर्तों का उल्लंघन होता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद किसी भी छूट को रद्द कर दिया जाएगा। शिकायतें श्रम विभाग, यूटी, चंडीगढ़ को [email protected] पर या संपर्क नंबर 0172-2679000 के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

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