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मान सरकार ने पहली बार लॉ अफसरों की भर्ती में अनुसूचित जातियों को दिया आरक्षण: मंत्री हरपाल चीमा

November 30, 2023

मान सरकार ने पहली बार लॉ अफसरों की भर्ती में अनुसूचित जातियों को दिया आरक्षण: मंत्री हरपाल चीमा

चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लॉ अफसरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पहली बारी 58 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं और 178 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके पास गृह मामले और न्याय विभाग भी है, की तरफ से नवांशहर के विधायक द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वह सरदार भगवंत सिंह मान की सोच को मैं सलाम करता हूं जिनके नेतृत्व अधीन यह पद कुछ देर पहले भी निकाले गए थे परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से इस संबंधी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पटीशन दाखिल हो गई। उन्होंने कहा कि अब दोबारा सभी पदों की भर्ती के लिए 23 नवंबर, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल 58 पदों में 12 एडीशनल एडवोकेट जनरल, 5 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 16 डिप्टी एडवोकेट जनरल, 23 असिस्टैंट एडवोकेट जनरल और 2 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद शामिल हैं।

आप पहली सरकार, जो आरक्षण लेकर आई
वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने पंजाब के उन गरीब लोगों के बच्चों को, जो दिहाड़ी करके और बहुत मेहनत-मुशक्कत करके अपने बच्चों को वकील बनाते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, के लिए आरक्षण लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर-अंदर यह पद भर लिए जाएंगे और यह एडवोकेट हाईकोर्ट में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इसके अलावा सदन में आप विधायक विजय सिंगला ने मानसा के गांव ढैपई और घुमाण में स्थापित टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर को हाटने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने कहा कि दोनों टोल बंद है और वन वे रोड है। यहां असाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है जबकि धुंध के दिनों में यह दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है लिहाजा इसे हटाया जाए। इसका जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि कंपनी ने अदालत में 13 करोड़ रुपए कंपनसैशन का केस किया है और अदालत की ओर से स्टे दिया गया है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार है और अगली तारीख में सरकार अदालत में इसे प्रस्तुत करेगी और अदालत के फैसले के अनुसार ही इस पर फैसला लिया जाएगा।

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