मैडीकल अफ़सर भर्ती घोटाला: स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को कसूरवार उम्मीदवारों के खि़लाफ़ कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा

प्रवक्ता ने खुलासा किया कि सीनियर सुपरडैंट आफ पुलिस, विजीलैंस ब्यूरो, रेंज पटियाला की निगरानी वाली एस. आई. टी, दोनों मामलों की सक्रियता से आगे जांच कर रही है।

चंडीगढ़: पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पी. पी. एस. सी.) द्वारा 2008-09 के दौरान मैडीकल अफसरों (एम. ओ.) की भर्ती में किये घोटाले की जांच के दौरान पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (सिट) द्वारा की सिफ़ारिश अनुसार राज्य सरकार को पुलिस विभाग के द्वारा ऐसे कसूरवार उम्मीदवारों के खि़लाफ़ कार्यवाही को अंजाम देने के लिए कहा है। इसके बाद 19 दिसंबर, 2023 को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव ने पुलिस को इस संबंधी ज़रुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान, विजीलैंस ने अपने पटियाला रेंज थाने में दो केस पहले ही दर्ज किये हुए हैं जिनकी आगे जांच सक्रियता से जारी है।

यह जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस घोटाले की जांच के लिए हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मैडीकल क्षेत्र में बतौर समाज सेवक काम करने के फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट पेश करने वाले दोषी उम्मीदवारों के खि़लाफ़ आइपीसी की धारा 120-बी, 420, 468 और 471 के अंतर्गत केस दर्ज करने की सिफ़ारिश की थी। विजीलैंस ने 15 दिसंबर, 2023 को राज्य सरकार को ऐसे मैडीकल अफसरों के खि़लाफ़ पुलिस विभाग के द्वारा केस दर्ज कराने के लिए कहा था।

इस सम्बन्धी और विवरण देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार से 14 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुए निर्देशों की पालना करते हुये विजीलैंस ब्यूरो ने उक्त भर्ती घोटाले से सम्बन्धित दो केस दर्ज किये हैं। इस सम्बन्ध में एम. ओज की चयन प्रक्रिया के दौरान साजिश रचने और पेशवराना अनियमितताएं करने वाले पीपीएससी के समकालीन सदस्यों के खि़लाफ़ एफआईआर नंबर 45 तारीख़ 18 दिसंबर, 2023 को विजीलैंस ब्यूरो के पुलिस थाना, पटियाला रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (2) और आइपीसी की धाराओं 409 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है।

इसके इलावा, एक अन्य एफआईआर नंबर 46 तारीख़ 18 दिसंबर, 2023 को विजीलैंस ब्यूरो के पुलिस थाना पटियाला रेंज में पीपीएससी के समकालीन मैंबर डा. सतवंत सिंह मोही के खि़लाफ़ आमदन से अधिक जायदाद रखने के दोष अधीन भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (ए) और 13(2) के अंतर्गत भी दर्ज की गई है।

प्रवक्ता ने खुलासा किया कि सीनियर सुपरडैंट आफ पुलिस, विजीलैंस ब्यूरो, रेंज पटियाला की निगरानी वाली एस. आई. टी, दोनों मामलों की सक्रियता से आगे जांच कर रही है। एफआईआर नंबर 45/2023 में डाः सतवंत सिंह मोही को 19 दिसंबर, 2023 को विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार कर लिया था। इस केस के तीन अन्य दोषियों डी. एस. माहल, रविन्द्र कौर और अनिल सरीन को हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत देते हुये विजीलैंस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। निष्कर्ष के तौर पर उक्त सभी मुलजिम जांच में शामिल हो चुके हैं।

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