पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-17 में दुकानदार से मारपीट मामले में एसएसपी चंडीगढ़ को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ज्ञानचंद की याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (सेंटर), सेक्टर 17 पुलिस थाने के एसएचओ ओम प्रकाश, एसआई कर्मवीर सिंह, सेक्टर 33 निवासी सुभाष आनंद और मोहाली मुंडी खरड़ निवासी गुरमीत सिंह को नोटिस जारी कर 28 मार्च 2023 तक ज्ञानचंद की पिटिशन पर रिप्लाई.

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ज्ञानचंद की याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (सेंटर), सेक्टर 17 पुलिस थाने के एसएचओ ओम प्रकाश, एसआई कर्मवीर सिंह, सेक्टर 33 निवासी सुभाष आनंद और मोहाली मुंडी खरड़ निवासी गुरमीत सिंह को नोटिस जारी कर 28 मार्च 2023 तक ज्ञानचंद की पिटिशन पर रिप्लाई दायर करने के लिए कहा है। 20 जून 2022 को गुरमीत सिंह और सुभाष आनंद ने दर्जी का काम करने वाले ज्ञानचंद की दुकान में ना सिर्फ जबरदस्ती प्रवेश किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। सुभाष आनंद सेक्टर 17 आनंद कंपलेक्स के मालिक हैं जबकि गुरमीत सिंह, सुभाष आनंद के दोस्त हैं। इस मारपीट में ज्ञानचंद बुरी तरह घायल हो गए, जिस कारण ज्ञानचंद को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में ले जाना पड़ा।

पुलिस ने इस मामले में पहले तो ज्ञानचंद पर लगातार दबाव बनाया कि वह समझौता कर ले परंतु जब आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए बार बार कहते रहे तो पुलिस ने 9 जुलाई, 2022 को शिकायतकर्ता और गुरमीत सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत कार्रवाई कर दी। इस मामले में गुरमीत सिंह को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (सेंटर) की अदालत में पेश कर दिया गया। जबकि सुभाष आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मजबूरी में शिकायतकर्ता ज्ञानचंद ने चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी का दरवाजा खटखटाया परंतु उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला । जिस कारण उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) ओमप्रकाश इंस्पेक्टर, एएसआई करमबीर सिंह, सुभाष आनंद और गुरमीत सिंह के खिलाफ याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट में इन सभी को नोटिस जारी कर 28 मार्च 2023 से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

- विज्ञापन -

Latest News