चंडीगढ़: पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने घोषणा की है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि यह सहायता किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्राप्त की जा सकती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जिसे किसी भी सरकारी अस्पताल में बनवाया जा सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने और योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल जा सकता है।
निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी निर्माण श्रमिक, जिसने पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन पंजाब में काम किया हो, लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करा सकता है।
श्रम मंत्री ने आगे बताया कि श्रमिक किसी भी सेवा केन्द्र पर जाकर या कीर्ति सहायक ऐप के माध्यम से 145 रुपये वार्षिक शुल्क के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कराकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।